October 31, 2026

पंजाब में सार्वजनिक परिवहन, मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य 

पंजाब में सार्वजनिक परिवहन, मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य 

चंडीगढ़, 21 अप्रैल  2022  :   पंजाब सरकार ने कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन, मॉल, कक्षाओं, कार्यालयों और अन्य इनडोर समारोहों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

पंजाब में सार्वजनिक परिवहन, मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य 

सचिव गृह अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशों में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

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